बात-बात पर कैश देने वाले हो जाएं सावधान!

देश में डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ चुका है लेकिन अभी भी काफी लोग केश में ट्रांजेक्शन करने पर भरोसा रखते हैं

ऐसा करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग इनकम टैक्स के रडार से दूर रहना चाहते हैं. वह विभाग की नजरों में नहीं आना चाहते

वैसे अगर आप एक लिमिट में कैश में खरीदारी करते हैं तो परेशानी नहीं है लेकिन एक तय लिमिट के बाद आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं

इनकम टैक्स का नोटिस आने पर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. आइए जानते हैं कि किन जगह पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है

अगर कोई व्यक्ति Financial Year में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स को भी होती है

Deposit Cash

अगर आप 10 लाख रुपये से ऊपर कैश जमा करके एफडी कराते हैं, तो भी इनकम टैक्स विभाग कैश सोर्स पूछेगा

FD Through Cash

अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते समय 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा

Buying Property In Cash

यदि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक है और आप इसका पेमेंट कैश में करते हैं तो भी इनकम टैक्स विभाग आपसे इसके सोर्स के बारे में पूछ सकता है

Credit Card Bill Payment

अगर शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड खरीदने के लिए कैश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है

Buying Shares