एक बड़ी टिप्पणी

Rohit Jha/News

दो से ज्यादा बच्चों को लेकर

सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है

कोर्ट ने राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार के फैसले पर मुहर लगाई

कोर्ट बोली- 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करने में कुछ गलती नहीं

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ये फैसला सुनाया

राजस्थान हाईकोर्ट के 12 अक्टूबर, 2022 के फैसले को बरकरार रखा

कोर्ट ने कहा "सरकार इस प्रावधान के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहती होगी"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम हैं

"ये सरकार के नीति बनाने के अधिकार क्षेत्र में आता है. लिहाजा कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी." 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह नियम संविधान की मूल भावना के सम्मत है."

ये याचिका राजस्थान के पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने डाली थी

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