क्या पत्नी को पति से मिलने वाले पैसे पर भी लगेगा टैक्स?

क्या पत्नी को पति से मिलने वाले पैसे पर भी लगेगा टैक्स?

कई लोग पत्नी को घर खर्च, शॉपिंग और किराए के लिए पैसा ट्रांसफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इसपर टैक्स लग सकता है या नहीं.

घर खर्च, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, मेड की सैलरी के नाम पर अच्छा खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है.

लेकिन क्या पत्नी को ट्रांसफर किए जाने वाले इस पैसे के चलते आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है?

आपको बता दें कि पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

पत्नी को दिए गए पैसों को पति की कमाई माना जाता है जिसपर सरकार पहले ही टैक्स वसूल चुकी होती है.

आप अपने इनकम पर पहले ही टैक्स भर चुके होते हैं. ऐसे में ट्रांसफर किये गए पैसों पर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता.

पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें, इसपर कोई आयकर नोटिस नहीं आएगा.

हालांकि, यदी पत्नी पति से मिले पैसों को कहीं इन्वेस्ट करती है तो उसे होने वाली कमाई पर टैक्स लग सकता है.

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