जेल से चुनाव

Rohit Jha/News

2013 में ये मानते हुए RP Act के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ

इसमें जेल में रहते हुए इलेक्शन में दावेदारी की छूट मिल गई

वे चुनाव में कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत कैदी वोट नहीं डाल सकता

फिर चाहे वो हिरासत में हो या सजा काट रहा हो

इस बार जेल से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है

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