हार्दिक से मिला पैसा तो नताशा को देना होगा कितना टैक्स?

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक की अपुष्ट खबरें उड़ रही हैं.

चर्चा है कि नताशा ने हार्दिक से उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा मांगा है.

तलाक के मामलों में आमतौर पर पति पत्नियों को गुजारा भत्ता देते हैं.

इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है. इसका आधार दोनों की परिस्थितियों होती हैं.

गुजारा भत्ता एकमुश्त दिया गया हो तो उसे कैपिटल रिसीट माना जाता है.

कैपिटल रिसीट को आय नहीं माना जाता. ऐसे में टैक्स भी नहीं लगता. 

इसके अलावा गुजारा भत्ता मासिक, तिमाही या छमाही भी हो सकता है.

किस्तों में मिलने वाले भत्ते को आय माना जाता है और टैक्स लगता है.

टैक्स का कैलकुलेशन भत्ता पाने वाले के स्लैब के हिसाब से तय होता है.

और स्टोरीज पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें