पुलिस की
पावर बढ़ी
Rohit Jha/News
1 जुलाई से
नए क्रिमिनल कानून
लागू हो गए हैं
इन कानूनों में
बहुत से प्रावधानों में बदलाव किया गया
जो पुलिस को
पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं
पुलिस अब आरोपी
को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है
हिरासत में रखने
की पहले ये अवधि
15 दिन थी
लोकल पुलिस
अधिकारी को भी अब ‘टेररिस्ट एक्ट’ लगाने का अधिकार होगा
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CNBC HINDI