कहां पर और कितनी टैक्स छूट मिलेगी आपको समझिए!

Moneycontrol News July 25, 2024

By Roopali Sharma

23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया गया है. मोदी  कार्यकाल 3.0 के पहले बजट में लोगों को इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ी राहत दी गई है

देश का आम बजट

न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स को बदलने के साथ ही सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया

न्यू टैक्स रिजीम

अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनने वालों के लिए 7.75 लाख की इनकम तो टैक्‍स फ्री हो गई है. इसी प्रकार, पेंशनभोगियों के लिए  पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है

इनकम टैक्‍स 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इन बदलावों से न्यू टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 तक कम टैक्स देना होगा

कम टैक्स देना होगा

जिन टैक्सपेयर्स की टैक्सेबल इनकम 12 लाख या उससे अधिक है तो टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से उन्हें भी 10 हजार रुपये कम टैक्स देना होगा, लेकिन बढ़े हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 25 हजार की राशि पर 20% की दर से बचत होगी

टैक्‍स कैलकुलेशन

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में पहले की तरह ही तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं  लगेगा

टैक्‍स फ्री इनकम

वहीं 3 से 7 लाख रुपये पर 5%, 7 से 10 लाख की आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख आय पर 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा

15 लाख से अधिक इनकम

इसमें यह ध्यान देना भी जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्यादा है तो उसे बदले हुए टैक्स स्लैब के अनुसार 10% टैक्स देना होगा

टैक्स स्लैब के अनुसार