ट्रेन से चुराया तकिया, जान लीजिए इसकी सजा
ट्रेन में तोड़फोड़ और सामान की चोरी अपराध है.
अक्सर कुछ यात्री रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं.
सफर के दौरान रेलवे की संपत्ति चुरा लेते हैं.
क्या आपको एसी कोच से तकिया चुराने की सजा के बारे में पता है.
ट्रेन से सामान चोरी करने पर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट,1966 के तहत केस चलता है.
अगर यात्री ट्रेन से कोई सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है..
तो उसे 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
पकड़े गए यात्री को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है.
रेलवे की हर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है.
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