आईटीआर सत्यापित नहीं किया तो क्या होगा
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 थी.
इस रिटर्न को सत्यापित करने के लिए आपको 30 दिन मिले थे.
30 अगस्त को सत्यापन की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है.
अगर आपने अभी तक सत्यापित नहीं किया है तो दिक्कत होगी.
बिना सत्यापन के आपका आईटीआर निरस्त कर दिया जाएगा.
अब आपको फिर से भरने के लिए लेट फीस भी चुकानी होगी.
इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग पेनाल्टी भी वसूलेगा.
आईटीआर सत्यापित नहीं होने पर आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा.
लेट में भरने पर भी आपको इसे 30 दिन में वेरिफाई करना होगा.
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