आधा चालान

पूरा निपटारा

Rohit Jha/Auto

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है

यहां ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है

इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया

ट्रैफिक चालान के निपटान के प्रोत्साहित के लिए बड़ा फैसला किया

दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत फैसला लिया

ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50 फीसदी पर एडजस्ट करने का निर्णय लिया

इसका मतलब है कि जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया

वे केवल चालान की आधी राशि देकर अपना चालान निपटा सकते हैं

यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के लिए पेश किया

मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा

अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है

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