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रेलवे के कानून, तोड़े तो जुर्माना-जेल
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भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के तहत कई सख्त प्रावधान हैं.
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ट्रेन की छत पर सफर करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है.
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मौजूदा टिकट से अपर क्लास के कोच में यात्रा करते पाए जाना भी अपराध है.
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इसमें किराये के साथ 250 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.
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ट्रेन टिकटों की दलाली करना भी अपराध है.
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टिकट की खरीद बिक्री पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग जाता है.
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रेलवे स्टेशन पर बिना पूर्व अनुमति के कोई सामान नहीं बेचा जा सकता है.
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नियम तोड़ने पर 2 हजार तक जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है.
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पटरी क्रॉस करना या उस पर अतिक्रमण करने पर जुर्माना व सजा होती है.
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