इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएं तो अब क्या करें!

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएं तो अब क्या करें!

क्या आप भी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास एक लास्ट मौका है

आप अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन अब आपको पेनाल्टी देनी होगी 

आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना चुकाना होगा 

अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन देना होगा

जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा

अगर ITR 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी

अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी है तो उस पर फाइन के तौर पर ब्याज भी लगेगा 

लेकिन अगर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है तो फिर आपको ब्याज नहीं चुकाना होगा

ITR दाखिल नहीं करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है

अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है