कहां जाता है CBI या ED की छापेमारी में पकड़ा गया पैसा?

हम देखते हैं कि CBI व ED कई जगहों पर छापेमारी करके पैसा जब्त करती है.

छापेमारी में एजेंसियां कैश, गहने व अन्य तरह की चल संपत्तियां बरामद करती हैं.

जब्त हुए सामान की डिटेल लिस्ट बनाकर 3 लोगों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं.

पहला हस्ताक्षर उसका, जिसके यहां छापेमारी हुई है.

बचे हुए दो हस्ताक्षर गवाहों के कराए जाते हैं.

इसके बाद एजेंसी उस सामान को अपने पास रख लेती है.

यह सामान 180 दिन तक उसके पास ही रहता है.

आरोप सही साबित हो जाए तो सामान सरकार के पास चला जाता है.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामान वापस कर दिया जाता है.

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