गाड़ी पर तिरंगा

3 साल की जेल

Rohit Jha/News

नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने या हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है

लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना कानूनन अपराध है

अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो आरोपी को सजा होगी

ये सजा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत हो सकती है

भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर आपको सजा भी हो सकती है

राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान शामिल है

ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं

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