मथुरा विवाद पर
हाईकोर्ट का फैसला
Rohit Jha/News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज की
यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है
हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और ईदगाह की जमीन को हिंदुओं की बताया था
इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी
मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया
मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दायर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है
अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी
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CNBC HINDI