इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री, न्यू टैक्स रिजीम वालों को वित्त मंत्री देंगी तोहफा!
By Roopali Sharma
Moneycontrol News July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश करेंगी. 23 जुलाई से ही संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है
बजट
टैक्सपेयर्स के लिए बजट का हर साल अहम होता है. टैक्स से जुड़े सभी बदलाव सरकार बजट में करती है
टैक्स से जुड़े बदलाव
नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए पिछले कुछ साल काफी अहम रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार नया टैक्स रीजीम लेकर आई. पुराने टैक्स रीजीम में भी बदलाव किये. अब नया टैक्स रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम है
टैक्स रीजीम डिफॉल्ट
आइए जानते हैं कि पुराने और नए टैक्स रीजीम क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है. क्या इस बार नए टैक्स रीजीम में 10 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स?
नहीं लगेगा टैक्स?
अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स का चुनाव नहीं करता है, तो उसका टैक्स कैल्कुलेशन नये टैक्स रीजीम के हिसाब से होता है. पुराना टैक्स रीजीम लेने के लिए टैक्सपेयर्स को डिक्लेरेशन देना होता है
नये टैक्स रीजीम का हिसाब
नए टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बनाने का ऐलान सरकार ने पिछले साल किया था. नई टैक्स रीजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था
नए टैक्स रीजीम
पुराने टैक्स रीजीम में टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा
पुराना टैक्स रीजीम
पुराने टैक्स रीजीम में HRA, 80C, 80D, 80CCD, होम लोन प्रिंसिपल, होम लोन इंटरेस्ट रेट आदि जैसी करीब 70 कटौती और छूट मिलती हैं
छूट मिलती हैं
टैक्सपेयर्स बजट में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं. कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार बेसिक छूट लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करेगी
बजट 2024 से उम्मीदें
नए टैक्स रीजीम को पहले से अधिक आकर्षित बनाया जाए. ऐसी उम्मीद टैक्सपेयर्स कर रहे हैं कि सरकार 7 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करे