इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले टैक्स एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का भुगतान किया है. साथ ही रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है
योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं