उत्तराखंड में कई प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं.
लकिन प्रदेश में 12 प्रजाति के पेड़ों को काटना मना है.
ये अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज, महुआ, साल, पीपल, बरगद, देवदार और आम के पेड़ हैं.
इन पेड़ों को काटाना आपको मुसीबत में डाल सकता है.
दिल्ली में इडली-डोसा के लिए यहां लगती है लंबी लाइन, स्वाद ऐसा कि भूल ना पाएंगे
केवल 4 महीने मिलती है ये सब्जी, सरदर्द से लेकर टेंशन तक कर देगी छू
इन प्रजातियों के पेड़ को काटना गैरकानूनी है.
काटने पर जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
पेड़ काटने को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है.
जल्द इस पर फैसला भी लिया जा सकता है.
अल्मोड़ा के डीएफओ दीपक सिंह ने ये जानकारी दी है.