यदि आप ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत विवाहित जोड़ों के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का अमाउंट बढ़कर 1.50 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है
यदि आप ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत विवाहित जोड़ों के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का अमाउंट बढ़कर 1.50 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है