क्या! Mutual Fund पर भी लगता है टैक्स

क्या! Mutual Fund पर भी लगता है टैक्स

Mutual Fund से होने वाले इनकम पर इतना लगता है टैक्स

Mutual Funds की होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स की देनदारी निर्भर करती है

शेयर या Mutual Fund को एक साल के बाद बेचने पर 10% टैक्स देना होता है

यह 10% कैपिटल गेन टैक्स होता है. इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं

अगर आप Mutual fund को 12 महीने से कम की अवधि के लिए होल्ड करते हैं

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 15% का टैक्स देना पड़ता है

अगर Mutual Fund के निवेश से 1 लाख 10 रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

डेट Mutual Fund को 3 साल तक रखने के बाद बेचते हैं तो 20% की दर से टैक्स देना होगा

3 साल से पहले बेचने पर आपके टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स भरना होगा