Mutual Fund में मिलने वाले रिटर्न पर कितना लगता है टैक्स?
Moneycontrol News April 8, 2024
आपमें से ढेरों निवेशक शेयर बाजार से जुड़े या Equity Mutual Fund में निवेश करते हैं
इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का फायदा यह है कि एक ही साल में यह लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट माना जाता है
लेकिन यहां कुछ खास ध्यान में रखना होता है, वह है कि फंड को रिडीम कब करा रहे हैं
इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर इक्विटी यानी शेयर में निवेश की तरह ही टैक्स लगता है
आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं
इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज्यादा का निवेश लॉन्ग टर्म माना जाता है. ऐसे में 12 महीने से ज्यादा निवेश करके पैसे निकालने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा
यदि किसी ने इक्विटी फंड को एक साल की अवधि के भीतर ही रिडीम कर लिया तो उस पर लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट का फायदा नहीं मिलेगा
इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी कैपिटल गेन होता है, उसे निकालते हैं तो कुछ रकम आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं
आयकर कानून में प्रावधान है कि आपको एक लाख के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा