बैंक खाते से ज्यादा कैश निकाला तो कटेगा TDS 

बैंक खाते से ज्यादा कैश निकाला तो कटेगा TDS 

जमाना अब ऑनलाइन पेमेंट का हो चला है. लेकिन अभी भी कई लोग कैश में डील करते है

आपको कैश पेमेंट करना होता है. इसके लिए आप बैंक से कैश निकालते है

लेकिन क्या आप जानते है कि एक तय लिमिट के बाद कैश निकालने पर आपको TDS देना पड़ सकता है

इनकम टैक्स कानून की धारा 194N के तहत कैश निकासी पर TDS 1 सितंबर 2019 या वित्त वर्ष 2019-2020 से लागू है

अगर कोई व्यक्ति एक FY में कुल मिलाकर 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालता है तो उसे TDS चुकाना होगा

इसमें यह भी ध्यान दे कि यह लिमिट तब के लिए है अगर उसने लगातार पिछले तीन आकलन वर्ष तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हो

तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS काटते है

1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कैश निकासी पर 2% की दर से TDS काटा जाएगा

इसके अलावा 20 लाख रुपये से ज्यादा की कैश निकासी पर 2% और और 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर 5% TDS काटा जाएगा

अगर आप केंद्रीय या राज्य कर्मचारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस RBI की सलाह पर सरकार की तरफ से नोटिफाई किया गए व्यक्ति है तो उसे TDS नही चुकाना होता है