कैसे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है.

फिर उस दल या गठबंधन के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं.

जब किसी दल को लगता है कि सरकार विश्वास खो चुकी है. तब वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है.

इसे लाने के लिए सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी.

अगर स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो 10 दिनों के अदंर इस पर चर्चा होती है.

इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है.

नियम 198 के तहत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से ही लाया जा सकता है. राज्यसभा से नहीं.

अभी लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं और एनडीए गठबंधन के पास कुल 332 सांसद.

वहीं कांग्रेस के 49 सांसद हैं तो विपक्ष के नए बने गठबंधन इंडिया में 141 सांसद.

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