क्या आप ऑफिस में सुरक्षित हैं? जानें अपने अधिकार

इन दिनों महिलाएं अपने वर्कप्लेस पर भी सुरक्षित नहीं हैं.

कोलकाता में महिला डॉक्टर की बर्बरता से हुई हत्या सुर्खियों में है.

NCRB के मुताबिक, हर साल वर्कप्लेस हैरेसमेंट के 445 केस दर्ज किए जाते हैं.

ऑफिस हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल) अधिनियम 2013 बना है.

PoSH अधिनियम के तहत अपने अधिकारों को समझना जरूरी है.

ऑफिस में यौन उत्पीड़न होने पर तुरंत ICC या HR विभाग को सूचित करें.

अगर कोई मैसेज या मेल से अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखें.

अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं.

कंपनी और सरकार द्वारा शुरू की गईं नीतियों की जानकारी रखें.

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