31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं आईटीआर फॉर्म, आसान है काम

डेडलाइन के बाद भी लेट फीस के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.  

अगर कमाई 5 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो 5000 रुपये लीट फीस लगेगी. 

कमाई 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 500 रुपये लगेगी. 

आमदनी टैक्‍स के दायरे से बाहर है तो बिना लेट फीस के भर सकते हैं. 

देरी पर लेट फीस के अलावा हर महीने ब्‍याज भी वसूला जाता है. 

जितना टैक्‍स बनेगा उसका 1 फीसदी हर महीने ब्‍याज वसूला जाएगा. 

अगर किसी महीने में एक भी दिन देर हुई तो पूरा महीना गिना जाएगा. 

आईटीआर दाखिल करने के साथ वेरिफाई करना भी जरूरी है. 

डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा. 

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