पुश्तैनी घर बेचने पर कैसे लगता है टैक्स?
पुश्तैनी घर की बिक्री से मिली रकम पर 2 तरह से टैक्स लगता है.
ये हैं- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स.
इन दोनों ही स्थितियों में टैक्स पर छूट मिल सकती है.
इसके लिए आपको बिक्री से मिली रकम को फिर से निवेश करना होगा.
आपको दोबारा कोई घर खरीदना होगा या बनवाना होगा.
यह काम आप बिक्री से 1 साल पहले या अधिकतम 3 साल बाद तक कर सकते हैं.
अगर बिक्री की रकम से नया खरीद रहे हैं तो आपको 2 साल का समय मिलता है.
अगर घर का निर्माण करवा रहे हैं तो 3 साल का समय मिलता है.
एक जरूरी बात यह कि नई प्रॉपर्टी भारत में ही होनी चाहिए.
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