जानिए कब PF का पैसा निकालने पर टैक्स लगता है!

हर नौकरीपेशा शख्स PF में पैसा जमा करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पैसा कब निकालना चाहिए 

PF रिटायरमेंट वेल्थ होती है इसलिए बीच में निकालने पर टैक्स भी देना पड़ता है

अगर आप PF अकाउंट से 5 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है

अगर 5 साल से पहले PF से फंड निकालते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा 

अगर आपका Pan Card नहीं है तो PF से पैसा निकालने पर 20% TDS कटेगा 

अगर आपका PF अकाउंट Pan Card से लिंक है तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा 

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली गई हो तो PF का पैसा निकालने पर टैक्स नहीं देना होगा 

नौकरी बदलने के बाद जब नए PF अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो भी टैक्स नहीं देना पड़ता

एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है