ITR भरने की Last Date का न करें इंतजार, नहीं तो होगा भारी नुकसान
By Roopali Sharma
Moneycontrol News July 16, 2024
अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी है
क्यों जरूरी है ITR फ़ाइल
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आते जा रही है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है
ITR भरने की अंतिम तारीख
अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 17-18 दिनों का ही समय बचा हुआ है. तय समय के अंदर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं
रिटर्न फाइल करने के कई फायदे
कई टैक्सपेयर्स कुछ वजहों से डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं. सवाल है कि उनके लिए क्या विकल्प है?
क्या करें अगर आईटीआर फाइल ना हो
अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन मिस कर जाता है तो वह कैलेंडर ईयर की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है. इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है
बिलेटेड रिटर्न
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए रखी है, जो किसी मजबूरी की वजह से समय पर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं
बिलेटेड रिटर्न फाइल
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है. अगर टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो बिलेटेड रिटर्न के लिए 1,000 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी
टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करने के कई लॉस हैं. टैक्सपेयर अपने लॉस को आगे के सालों में कैरी-फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा
टैक्सपेयर अपने लॉस को
ऐसे में बेहतर है कि जितनी जल्दी संभव हो, टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी कर लें. डेडलाइन पार होने के बाद अनावश्यक जुर्माना भरना पड़ सकता है