ट्रेन में सोए तो देना होगा जुर्माना

ट्रेन में सोए तो देना होगा जुर्माना

भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. इसलिए इससे जुड़े नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए

आमतौर पर लंबी दूरी के लिए लोग ट्रेन के जरिए सफर करना आरामदायक समझते हैं

कई बार यात्री सो जाते हैं या कभी-कभी भीड़ की वजह से तय स्टेशन पर नहीं उतर पाते हैं

ऐसे में सवाल यह उठता कि अगर स्‍टेशन निकलने के बाद भी वे ट्रेन में सवार रहते हैं तो क्‍या उन्‍हें बिना टिकट यात्री माना जाएगा

वैसे तो नियम यह है कि यात्रा के दौरान यदि आप ट्रेन में बिना टिकट या कम दूरी के टिकट के साथ यात्रा करते पाए जाते हैं तो जुर्माना वसूला जाता है

लेकिन, रेलवे आपको यह भी सुविधा देता है कि आप मामूली जुर्माना चुकाकर ट्रेन में ही TTE से टिकट बनवा सकते हैं

अगर आपके पास टिकट है और तय स्टेशन के बजाय आगे उतरना चाहते हैं तो अपने टिकट को एक्सटेंड करा सकते हैं

इसके लिए आपको ट्रेन में TTE के पास जाना होगा. उन्हें अपना टिकट दिखाना होगा. इसके बाद TTE कुछ चार्ज लेकर जहां तक आप चाहेंगे वहां तक की यात्रा का टिकट बना देगा

गौर करने वाली बात यह है कि लिया जाने वाला किराया पॉइंट टू पॉइंट के आधार पर होगा

 रेलवे ने रेल टिकट के संबंध में बनाए गए नियमों को काफी सरल बनाया है

टिकट एक्सटेंड की सुविधा Unreserved टिकटों के लिए है. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जनरल टिकट है तो उसे आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है

बिना टिकट के यात्रा करने सबसे आम अपराध है. यदि आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करते पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा

आपके द्वारा तय की गई दूरी के टिकट की लागत के साथ कम से कम 250 रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा

अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप जुर्माना भरने से मना करते हैं, तो आपको RPF को सौंप दिया जाएगा साथ ही रेलवे अधिनियम धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

जुर्माना न भरने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है