अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप जुर्माना भरने से मना करते हैं, तो आपको RPF को सौंप दिया जाएगा साथ ही रेलवे अधिनियम धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा
अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप जुर्माना भरने से मना करते हैं, तो आपको RPF को सौंप दिया जाएगा साथ ही रेलवे अधिनियम धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा