आईटीआर भरने के लिए चाहिए 8 डॉक्यूमेंट, पहले ही चेक कर लेना
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A(5) के तहत पैन देना जरूरी है.
इसी पैन से लिंक अपने आधार की डिटेल भी आपको डालनी होगी.
नौकरीपेशा हैं तो कंपनी की ओर से मिले फॉर्म-16 को जरूर साथ रखें.
पूरे साल के लेनदेन का ब्योरा देने के लिए फॉर्म 26AS भी होना चाहिए.
आपको ब्याज, शेयर म्यूचुअल फंड से हुई कमाई AIS में दिख जाएगी.
रिटर्न, टैक्स लाइबिलिटी और रिफंड की जानकारी TIS में मिलेगी.
मकान के किराये से इनकम होती है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी.
होम लोन पर टैक्स छूट के लिए ब्याज का सर्टिफिकेट संभालकर रखना होगा.
ये भी डॉक्यूमेंट साथ में हैं तो आप खुद ही अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
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