विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी! घर बैठे भी डाल सकेंगे वोट
Moneycontrol News March 22, 2024
भारत में 18 साल की उम्र पार कर चुके हर नागरिक मतदान कर सकते हैं. उन्हें अपना नेता चुनने का अधिकार है
वहीं विदेश में रहने वाले लोग भी भारतीय चुनाव के मतदान में हिस्सा ले सकते हैं
इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. 18 साल की उम्र पार कर चुके विदेश में रह रहे भारतीय लोग वोट डाल सकते हैं
बशर्ते उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी हो. बता दें कि विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को साल 2010 के पहले तक वोट डालने का अधिकार नहीं था
मौजूदा समय में इन्हें यह अधिकार मिल गया है. लेकिन इसके साथ कुछ नियम जुड़े हुए हैं
Representation of People's Act में बदलाव किया गया. जिसके बाद वोट डालने का अधिकार मिला है
फिलहाल किसी भी NRI को ऑनलाइन वोट डालने की सुविधा नहीं दी गई है
विदेशों में काम करने वाले अधिकारी ही
Electronically या पोस्ट
के जरिए मतदान कर सकते हैं. ऐसे वोटर्स को सर्विस वोटर्स भी कहा जाता है
सर्विस वोटर्स को डाउनलोड करके अपने मतदान का उपयोग करते हैं और फिर
E-mail
या पोस्ट के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं
3 साल पहले ही Election Commission ने इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा था
केंद्र सरकार ने भी
सुप्रीम कोर्
ट में बताया था की वो NRI के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है