अगर आप होम लोन लेते हैं, तब आपको रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट भी मिलेगी. इससे आपकी जो बचत होगी, वो एक तरह से आपका रिटर्न ही होगा
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