इन लोगों पर लागू नहीं होता Odd-Even का नियम 

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया है.

बीते सोमवार को CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग हुई, इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

यह 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किया जाएगा. अगर ऑड-ईवन में छूट की बात करें तो मोटरसाइकिल यीनी दो पहिया वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. 

ऑड-ईवन केवल कार, 3 व्हीलर्स और ट्रक सहित कॉमर्शियल वाहनों पर ही लागू होगा.

13, 15, 17 और 19 को केवल ऑड नंबर वाली गाड़ियों को दिल्ली में चलने की अनुमति मिलेगी. वहीं 14, 16, 18 और 20 को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी.

CNG वाहनों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला नहीं लागू होगा. इसके अलावा अगर कार में महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा मौजूद है तो उन्हें भी ऑड-ईवन के नियम में छूट मिलेगी.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, दिव्यांगों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फॉर्मूले के दायरे से बाहर रखा गया है.

एंबुलेंस, शव वाहन, दिल्ली पुलिस और इमरजेंसी सेवा वाले वाहनों को ऑड-ईवन नियम से बाहर रखा गया है.

वहीं लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं को भी छूट मिलेगी. राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को भी इससे बाहर रखा गया है.

और स्टोरीज पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें