यह 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किया जाएगा. अगर ऑड-ईवन में छूट की बात करें तो मोटरसाइकिल यीनी दो पहिया वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
13, 15, 17 और 19 को केवल ऑड नंबर वाली गाड़ियों को दिल्ली में चलने की अनुमति मिलेगी. वहीं 14, 16, 18 और 20 को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी.
वहीं लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं को भी छूट मिलेगी. राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को भी इससे बाहर रखा गया है.