नाबालिग चलाए कार तो माता-पिता पर गिरेगी गाज!
पुणे में नाबालिग पॉर्शे चालक ने दो लोगों की जान ले ली.
नाबालिग पर बिना रजिस्ट्रेशन के शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है.
लोग प्रशासन से उसे कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं.
हालांकि, नाबालिग होने के कारण उसे बेल पर छोड़ दिया गया.
मोटर वाहन एक्ट के तहत 18 साल से कम में ड्राइविंग गैरकानूनी है.
हालांकि, 16 साल की उम्र के बाद 50cc का गियरलेस वाहन चलाने की छूट है.
नाबालिग को वाहन देने पर माता पिता को तीन साल की सजा हो सकती है.
इसके अलावा 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नाबालिग के वाहन से एक्सीडेंट होने पर वाहन मालिक पर कार्रवाई हो सकती है.
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