by Roopali Sharma | SEP 04, 2024
PPF एक सरकारी स्कीम है जो 15 साल में मैच्योर होती है. लॉन्ग टर्म वाली इस स्कीम में निवेश करके निवेशक काफी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं
इसमें मिनिमम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश किए जा सकते हैं. मौजूदा समय में इस स्कीम पर 7.1% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है
इस स्कीम में तीन तरह से आपका टैक्स बचता है. इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं
लेकिन अगर कोई निवेशक 15 साल बाद भी इस स्कीम से रकम निकासी न करे और न ही वो अकाउंट को एक्सटेंड करवाए, तो उसके पैसों का क्या होगा?
PPF खाते में 15 साल के बाद भी अगर निवेशक मैच्योरिटी अमाउंट की निकासी नहीं करते, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे में भी उनका पैसा सुरक्षित रहता है
इस स्थिति में उसे अपनी रकम पर सरकार से ब्याज का फायदा मिलता रहता है. ये ब्याज पीपीएफ की गणना के हिसाब से मिलता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है
इतना ही नहीं, निवेशक जब चाहें, तब अपने अकाउंट से रकम निकासी कर सकते हैं. वो सारी रकम भी विड्रॉल कर सकते हैं और ब्याज दरों का लाभ ले सकते हैं
कॉन्ट्रीब्यूशन बनाए रखते हुए अगर आप PPF को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्लीकेशन देनी होगी
ये एप्लीकेशन आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है