पति की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने हैरान करने वाला आदेश सुनाया
राजस्थान में एक पति ने अपनी पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था
लेकिन मामला कोर्टतक पहुंचा तो पत्नी ने कहा कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ
बल्कि, वो अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है
जिसके खिलाफउसके पति ने मामलादर्ज करवाया है
हाईकोर्ट ने इस परकहा कि ये कोई कानूनी अपराध नहीं है
कोर्ट ने कहा-‘यह सच है कि समाजमें मुख्यधारा का विचारयह है कि शारीरिक संबंध केवल शादीशुदा जोड़े के बीच हो, लेकिन जबशादी से इतर दो व्यस्क सहमति से संबंधबनाते हैं तो यह अपराधनहीं है
अब सवाल उठताहै कि फिर पति के पासक्या अधिकार है?
शादीशुदा होने केबावजूद दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं है
लेकिन पति के दूसरे से संबंध बनाने पर पीड़ित पक्ष तलाक ले सकता है