Union Budget 2024: क्या नियम है टैक्स को आसान बनाने के

Union Budget 2024: क्या नियम है टैक्स को आसान बनाने के

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार का अंतिम बजट 1 फरवरी, 2024 को पेश करेंगी

यह अंतरिम बजट होगा. इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के अपने खर्च के प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी हासिल करेगी

इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है. सरकार Union Budget 2024 में बड़े ऐलान नहीं करेंगी

लेकिन सरकार टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठा सकती है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि GST की व्यवस्था लागू हुए छह साल से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन, अब भी इसमें कई खामियां हैं

उन खामियों को दूर करना जरूरी है, इससे कंप्लायंस बढ़ेगा, जिससे GST कलेक्शन में भी इजाफा होगा

पिछले कुछ सालों में सरकार ने टैक्स के मामले में कई रिफॉर्म किए हैं. इसके बावजूद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से जुड़े टैक्स के नियमों में कई खामियां हैं

सरकार इन कमियों को दूर करने के उपाय कर सकती है. अभी लॉन्ग टर्म कैपसिटल गेंस टैक्स के मामले में अलग-अलग एसेट के लिए अलग-अलग नियम हैं

सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में Exemptions लिमिट को बजट 2023 में बढ़ाने का ऐलान किया था

इसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है

वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में लोगों की सैलरी बढ़ी है. खर्च बढ़े हैं, लेकिन Exemptions लिमिट नहीं बढ़ाई गई है

सरकार ने पिछले कुछ सालों में Corporate टैक्स को अट्रैक्टिव बनाया है. इसके काफी फायदे देखने को मिले हैं

अगर सरकार इनकम टैक्स के नियमों को भी आसान बनाती है तो इससे कंप्लायंस बढ़ेगा

1.4 अरब की आबादी वाले देश में अब भी इकनम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 7 करोड़ से कम है