निकल गई आईटीआर की डेडलाइन, अब क्‍या-क्‍या विकल्‍प

इनकम टैक्‍स रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जुलाई खत्‍म हो गई. 

अब जो आईटीआर भरना चाहते हैं, उन पर पेनाल्‍टी लगेगी. 

इसके लिए अब आपको ITR-U दाखिल करना होगा. 

अब भरने वालों को 5000 रुपये लेट फीस भरनी होगी. 

इस लेट फीस के साथ आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं. 

बकाया टैक्‍स पर हर महीने 1 फीसदी ब्‍याज भी देना होगा. 

5 लाख से कम इनकम पर 1000 की लेट फीस ही लगेगी. 

अब आप सिर्फ नए रिजीम में ही आईटीआर भर सकेंगे. 

साथ ही आपको रिफंड पर ब्‍याज भी नहीं दिया जाएगा.

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