5 साल से पहले कब मिल सकती है ग्रेच्युटी? ये है नियम
कोई भी कर्मचारी एक कंपनी में 5 साल बाद ही ग्रेच्युटी का हकदार होता है.
हालांकि, 2 परिस्थितियां हैं, जहां पहले ही ग्रेच्युटी बन जाती है.
दोनों ही परिस्थितियां अनहोनी से जुड़ी हुई हैं.
पहली, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 5 साल से पहल
े हो जाए.
ऐसे में 5 साल वाला नियम खत्म हो जाता है और ग्रेच्युटी म
िल जाती है.
दूसरी स्थिति वह है, जिसमें कर्मचारी स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाए.
इस कंडीशन में भी 5 साल वाला नियम रद्द हो जाता है.
इसके बाद कंपनियों को पीड़ित या उसके नॉमिनी को ग्र
ेच्युटी देनी होती है.
नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके बालिग होने पर ग्रेच्युटी ट्रांसफर की जात
ी है.
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