आचार संहिता लगने के बाद इन चीजों की हो जाती है मनाही, जानें

भारत के चुनाव आयोग ने सात चरणों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है.

आचार संहिता लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान उन राज्यों में लागू होती है जहाँ चुनाव होते हैं.

यह चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही लागू हो जाती है और मतदान पूरा होने तक लागू रहती है.

राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को आचार संहिता में उल्लिखित नियमों का पालन करना होता है.

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को दंड का सामना करना पड़ सकता है.

सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता.

चुनाव अवधि के दौरान कोई भी सरकारी घोषणा या विज्ञापन नहीं किया जा सकता.

चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन या लाभ देने या देने का वादा नहीं किया जा सकता.