योगी सरकार का 'नजूल बिल', क्यों मचा इस पर बवाल?
यूपी में नजूल बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है.
अगर यह बिल पास होकर कानून बनता है तो प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा.
नजूल भूमि को किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा.
इन जमीनों को अनुदान सिर्फ केंद्र-राज्य की संस्थाओं को दिया जाएगा.
जिस नजूल भूमि की लीज अवधि खत्म होने पर उसे फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा.
ऐसी स्थिति में इस भूमि को फ्री होल्ड नहीं कर सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाएगा
नजूल की जमीन ऐसी भूमि होती है जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है.
योगी सरकार नजूल जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करना चाहती है.
ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा.
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