क्‍या है शून्‍य रिटर्न, इसे फाइल करने से टैक्‍सपेयर्स को क्‍या लाभ होगा 

बिना टैक्‍स के दायरे में आए ही आईटीआर भरने को शून्‍य रिटर्न कहते हैं. 

सालाना 2.5 लाख रुपये से कम कमाई करने वाले इसे भर सकते हैं. 

60 साल की उम्र से कम का व्‍यक्ति शून्‍य रिटर्न भर सकता है. 

टैक्‍स के दायरे में नहीं आते तो आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी नहीं है. 

शून्‍य रिटर्न भरकर आप विभाग को ये बता सकते हैं कि आपकी कमाई टैक्‍सेबल नहीं है. 

शून्‍य रिटर्न भरने से आपको वीजा मिलने में आसानी होती है. 

पासपोर्ट बनवाने में भी यह डॉक्‍यूमेंट काफी काम आ सकता है.

बैंक लोन के लिए भी रिटर्न फॉर्म को महत्‍वपूर्ण डॉक्‍यूमेंट माना जाता है. 

पेशेवर हैं तो भी आपको रिफंड के लिए आईटीआर भरना होगा. 

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