इनकम टैक्स को लेकर किये गए बड़े बदलाव, आम आदमी पर क्या होगा असर?
Moneycontrol News June 19, 2024
By Roopali Sharma
वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन
इस बीच, टैक्स संबंधी नियमों में कई बदलाव हुए हैं, जो एक टैक्सपेयर्स को जान लेना चाहिए
नियमों में कई बदलाव
अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है
टैक्स नियमों के बारे में जानें
2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए हैं, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं. आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं
टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव
पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है. यह पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध राहत के समान है
पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं
स्वास्थ्य बीमा की लिमिट में बदलाव
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है. इसका उद्देश्य घर नए होम लोन वाले टैक्सपेयर्स को पर्याप्त राहत देना है
होम लोन के ब्याज पर ज्यादा छूट
सोर्स पर टैक्स डिडक्शन और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TDS) का दायरा बढ़ाया गया है
अपडेट किए गए टीडीएस और टीसीएस
सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने और ट्रांसपैरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मेकनिज्म का विस्तार किया है
फेसलेस असेसमेंट और अपील
ITR फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है. खास तौर पर विदेशी संपत्तियों और आय तथा बड़े लेन-देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है
फॉर्म में बदलाव
75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन, जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है
सीनियर सिटीजन के लिए राहत
अगर आप भी ITR दाखिल करने जा रहे हैं तो इन बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है