बनाएं बच्चों का भविष्य इन Mutual Fund निवेश से

बनाएं बच्चों का भविष्य इन Mutual Fund निवेश से

Mutual Funds में बच्चों के नाम भी आसानी से आप निवेश कर सकते हैं

इससे आपको बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों को उठाने में मदद मिलेगी

Mutual Funds की खास बात होती है कि इसके जरिए आप बिना समय दिए आसानी से बाजार में निवेश कर सकते हैं

बच्चों के नाम पर आसानी से ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से Mutual Fund में निवेश किया जा सकता है

Mutual Fund में खाता खोलते समय आपको बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता या अभिभावक होने का प्रूफ और पता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है

इसके बाद बच्चे और अभिभावक की KYC होने के बाद आसानी से आप खाता खोल सकते हैं

इसके बाद आपको Mutual Fund स्कीम का सिलेक्शन करना है

सिलेक्शन के समय हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल, समय अवधि और फंड के प्रकार पर अवश्य ध्यान दें

इनकम टैक्स की धारा 64 के मुताबिक, अगर बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर Mutual Fund की बिक्री से कैपिटल गेन होता है

तो उसे माता-पिता या अभिभावक की इनकम में जोड़ा जाएगा और जैसे बच्चा 18 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो Mutual Funds से होने वाली इनकम पर उसे टैक्स देना होगा

अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश कर रहे हैं तो Mutual Fund की बिक्री पर पैसा केवल बच्चे के ही बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा